नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को हुई बैठक में अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप के किराएदारों के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि मकान मालिकों को अब किराए पर मकान देने, मकान बनाने और खरीदने के लिए और भी आसानी होगी। इस बदलाव के बाद, खाली पड़े मकान को किराए पर देने वाले किराएदारों को भी अधिक समर्थन मिलेगा।
Tenancy Regulations 2023 के तहत, इन केंद्रशासित प्रदेशों में किरायेदारों के लिए नए नियम आने वाले हैं। केंद्र सरकार ने पहले ही Model Tenancy Act के माध्यम से पूरे देश में किरायेदारों और मकानमालिकों के लिए नियम जारी किए हैं, लेकिन, कुछ राज्यों को छोड़कर अब तक किसी राज्य ने इसे लागू नहीं किया है।
नए नियमों के अनुसार, किराए पर मकान देने से पहले मकान मालिक और किराएदार के बीच एक किराया समझौता करना अब अनिवार्य होगा। इस समझौते की लिखित सूचना किराया प्राधिकृतिकरण को देनी होगी। मकान मालिक और किराएदार आपसी सहमति से किराया तय करेंगे। जब भी विवाद हो, तो उसके निर्णय को तेजी से निपटाने के लिए एक ‘फास्ट ट्रैक’ प्रक्रिया होगी। अगर कोई किराया दो महीने तक नहीं देता, तो मकान का क़ब्ज़ा मकान मालिक को दे दिया जाएगा।
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आज केंद्रीय कैबिनेट ने Andaman and Nicobar Islands Tenancy Regulation, 2023 (ii) The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Tenancy Regulation, 2023 (iii) The Lakshadweep Tenancy Regulation, 2023 को लागू करने का ऐलान किया है। इस नियम से किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच संतुलन लाने का उद्देश्य है, जिससे इन केंद्रशासित प्रदेशों में किराये के घरों के बाजार में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही हो।
इससे किराए पर घर देने के बाजार में बढ़ोतरी होगी, जिससे निजी निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। इससे यात्री, छात्र, नौकरीपेशा, और अन्य विभिन्न आय वर्ग के लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में किराए के घरों का बढ़ावा होगा, और साथ ही यह रहने की जगहों की गुणवत्ता में सुधार होगा।
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